Gyan Vyapi मस्जिद केस में पेहली बार पूजा पाठ करने का मिला अधिकार, वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला

वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को Gyan Vyapi परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश सुनाया है।

Gyan Vyapi Pooja

Gyan Vyapi में पहली बार पूजा का आयोजन

इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पहली बार पूजा की गई जिसे शैलेन्द्र पाठक ने यह पूजा की जो व्यास जी के नाती है जिसका वीडियो सामने आया है। तहखाने की सफाई के बाद, वहां पूजा की गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया

Gyan Vyapi परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के बाद, मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुस्लिम पक्ष के वादी मुख्तार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में बिना सबूत के आदेश देना गलत है।

याचिका दाखिल की गई

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू करने के बारे में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

हिंदू पक्ष के वकील की बयान

वाराणसी कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि अदालत ने तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने इस आदेश के साथ जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए बताया कि सात दिनों के भीतर व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग-भोग कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

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